Delhi Excise Policy: समीर महेंद्रू को बड़ी राहत, कोर्ट ने 14 दिनों की अंतरिम जमानत पर छोड़ा

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Delhi Excise Policy: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी शराब कारोबारी समीर महेंद्रू अंतरिम (Sameer Mahendru) जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। समीर महेंद्रू ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए चार हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी।

कोर्ट ने दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर किया रिहा

कोर्ट ने समीर महेंद्रू की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उन्हें दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि समीर महेंद्रू को पहले ही अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इस दौरान जमानत शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि आरोपी दिल्ली का स्थायी निवासी है। उनकी जड़ें समाज में गहरी हैं। ऐसे में उन्हें दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने में कोई दिक्कत नहीं है।

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चार्जशीट में 12 लोगों को बनाया गया था आरोपी

इससे पहले हाई कोर्ट ने समीर महेंद्रू को उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी। 6 जनवरी 2023 को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। चार्जशीट में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं।

इससे पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को ईडी द्वारा दाखिल की गई पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर 2022 को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी इस मामले में सांसद संजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। सिसौदिया और संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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