Milkipur Assembly By-election: मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे शिव मूर्ति की याचिका भी वापस ले ली गई है। हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने को मंजूरी दे दी है। याचिका के कारण उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में मिल्कीपुर में उपचुनाव रोक दिया गया था।
बाबा गोरखनाथ ने दी थी चुनौती
सोमवार को लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान विपक्ष ने विरोध नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव रोक दिया था। आज याचिका वापस लेने के साथ ही मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मिल्कीपुर सीट जून से खाली है, जब यहां के विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बन गए थे। किसी भी विधानसभा सीट को छह महीने तक खाली रखा जा सकता है।
हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की दी मंजूरी
बाबा गोरखनाथ ने बताया कि उन्होंने और एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव याचिका वापस ले ली है। हमारा उद्देश्य है कि मिल्कीपुर की जनता को जल्द से जल्द प्रतिनिधित्व मिले। हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी इस सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग याचिका वापस लेने का विरोध कर रहे थे, उनकी सच्चाई सामने आ गई है।
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अधिवक्ता ने कहा कि सपा की ओर से मांग की गई थी कि याचिका वापस लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस दिया जाए। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए और नियमानुसार इसका विज्ञापन भी प्रकाशित कराया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी।
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