वाराणसीः भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आरोपी गायक समर सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने समर सिंह की जमानत याचिका की अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पटल पर रखे गये मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, विवेचना की प्रगति और सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। शनिवार को एक्ट्रेस की मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने ये जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को सिंगर समर सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में बहस हुई। दोनों तरफ से हुई बहस के बाद जिला जज ने समर सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि सिंगर समर सिंह बार-बार यह कह रहा था कि वह घटना के दिन गोरखपुर में था, लेकिन परंतु सीडीआर में उसकी लोकेशन वाराणसी में पाई गई। पुलिस जांच में भी यह तथ्य सामने आया कि घटना की सुबह कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी आरोपी की लोकेशन वाराणसी में ही थी।
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आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने घटना की सुबह आरोपी समर सिंह को कई बार फोन किया था, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। अब तक आरोपी की आकांक्षा दुबे से 390 बार बात हुई है। जिसमें 95 बार कॉल सिंगर समर सिंह ने ही की थी। कोर्ट को विवेचक ने बताया कि घटना में कलमबंद बयान जरूरी नहीं प्रतीत हुआ, इसलिए नहीं लिया। इस पर कोर्ट ने वादिनी मधु दुबे का बयान लेने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत के लिए यह तर्क दिया कि आकांक्षा दुबे का समर सिंह से बीते छह माह से कोई संबंध नहीं था, उसे बेवजह फंसाया गया है।
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