हिसारः घर से पांच लाख रुपये नकद समेत 20 तोला सोना और आधा किलो चांदी चुराने के मामले में एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने नौकरानी तुलसी को दोषी करार दिया है। कोर्ट दोषी महिला को 31 जुलाई को सजा सुनाएगी।
चाय में मिलाया था नशीला पदार्थ
कोर्ट में चल रहे मामले के अनुसार 15 फरवरी 2022 को शहर थाना पुलिस ने पड़ाव चौक निवासी सुधीर की शिकायत पर नौकरानी तुलसी, करिश्मा और राजेंद्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में करिश्मा और राजेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस को दी शिकायत में सुधीर ने बताया कि वह पड़ाव चौक पर रहता है। उनके घर में तुलसी नाम की नौकरानी काम करती थी। 15 फरवरी 2022 को नौकरानी तुलसी अपनी बेटी करिश्मा के साथ शाम को उनके घर काम करने आई। शाम करीब चार बजे नौकरानी तुलसी ने उसे पीने के लिए चाय दी, जिसे पीते ही वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो देखा कि कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी खुली पड़ी थी।
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नौकरानी गिरफ्तार
अलमारी में रखे सामान की जांच की तो करीब पांच लाख रुपये, करीब 20 तोला सोना और आधा किलो चांदी के आभूषण, पर्स जिसमें करीब 20 हजार रुपये की नकदी, एटीएम कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज चोरी मिले। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अलमारी की चाबी मिलने के बाद नौकरानी तुलसी का साथी आरोपी राजेंद्र खुशी से नाचने लगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नौकरानी तुलसी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि चोरी में शामिल करिश्मा और राजेंद्र पुलिस गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को नौकरानी को दोषी करार दिया।
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