नई दिल्लीः दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्या मामले के आरोपित आफताब का नार्को टेस्ट और पॉलिग्राफ टेस्ट 1 दिसम्बर और 5 दिसम्बर को कराने की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने ये आदेश दिया। कोर्ट ने 26 नवम्बर को आफताब को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 21 नवम्बर को साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब का पोलिग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी थी। उसके पहले साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था।
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बता दें कि फोरेंसिक लैब से निकलते समय रविवार 28 नवम्बर को कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस की वैन पर तलवारों से हमला कर दिया था। हालांकि पुलिस ने दो हमलावरों को मौके पर पकड़ लिया था। दिल्ली पुलिस ने 28 नवम्बर की रात को मजिस्ट्रेट से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश करने का आग्रह किया था, जिसके बाद आज सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जज के सामने पेश किया गया। फिलहाल कोर्ट ने दोनों हमलावरों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि आफताब पूनावाला कॉल सेंटर में काम करने वाली श्रद्धा को शादी का झांसा देकर मुंबई से दिल्ली लाया था। जहां दोनों के बीच शादी को लेकर झगड़ा के बाद आफताब ने श्रृद्धा की हत्याकर उसके शव के करीब 37 टुकड़े किए थे। किसी को भनक न लगे, इसके लिए आफताब ने बाजार से एक फ्रिज खरीदा था, जिसमें उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करीब 15 दिनों तक रखे रहे। आफताब रोज रात के करीब 2 बजे फ्लैट से निकलता और दो से तीन अंगों को जंगल में फेंक आता था। ऐसे करके आफताब ने पूरी बॉडी को ठिकाने लगा दिया।
इतना ही नहीं बॉडी के टुकड़े करने के लिए आफताब ने खानसामे की ट्रेनिंग ली थी। जिसमें उसने किसी चीज के टुकड़े कैसे करना है यह सीखा था। श्रद्धा की बॉडी ठिकाने लगाने के बाद आफताब सामान्य तरीके से जीवन जी रहा था। उसने किसी को भी भनक नहीं लगने दी की उसने श्रद्धा का काम तमाम कर दिया है। यही नहीं जिस कमरे में आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी उसी कमरे में वह रोज सोता था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लाश के टुकड़े घर में रखे थे। बॉडी के टुकड़ों से दुर्गंध फैलने से रोकने के लिए फ्लैट में अगरबत्तियां जलानी शुरू कर दी थीं।
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