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प्राइमरी टीचर नियुक्ति मामला : एक नंबर बढ़ाने के निर्देश पर न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

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शिक्षक

कोलकाताः प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अतिरिक्त एक अंक देने का निर्देश किसने दिया? कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश ने एक नंबर के लिए आवेदन करने वालों के आवेदन पत्र दिखाने का भी निर्देश दिया। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई है और उसी दिन सारी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मामले की सीबीआई जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। शुक्रवार की सुनवाई में न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने निर्देश दिया कि जांच अदालत की निगरानी में कराई जाए।

कोर्ट पहले ही मामले में नौकरी पा चुके 269 लोगों को बर्खास्त करने का आदेश दे चुका है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या प्राथमिक बोर्ड की नियुक्ति के लिए कोई सरकारी मंजूरी मिली है। बोर्ड ने दावा किया कि 26 लोगों ने एक नंबर की बढ़ोत्तरी के लिए आवेदन किया था। कोर्ट ने कहा कि उस आवेदन की प्रति भी पेश की जाए।

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अदालत ने उस समिति के बारे में भी जानना चाहा जिसने स्कूल शिक्षा विभाग की नियुक्ति की सिफारिश की थी। जब यह कमेटी बनी थी, उस कमेटी में कौन था, उनके नाम व अन्य विवरण कोर्ट को बताना होता है।मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी के संयुक्त निदेशक एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे।

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