महाराष्ट्र क्राइम

छात्रा से दुराचार के मामले में आवासीय स्कूल के अधीक्षक को पांच साल की सजा

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मुंबई: पालघर (Palghar) की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने साल 2017 में 10वीं कक्षा की छात्रा का यौन शोषण करने के अपराध में एक आवासीय स्कूल के अधीक्षक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पालघर (Palghar) जिले के दहानू तालुका में एक सरकारी आवासीय स्कूल के अधीक्षक के तौर पर काम करता था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीएच केलुस्कर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को सिद्ध किया है। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 16 वर्ष थी और वह अन्य छात्राओं के साथ स्कूल के छात्रावास में रहती थी। 31 दिसंबर 2017 को आरोपी ने पीड़िता को उसके घर से फोन आने के बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसका यौन शोषण किया।

अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्कूल अधीक्षक को दोषी ठहराया तथा उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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