Tuesday, November 26, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeछत्तीसगढ़9 नवंबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, सुधार सकेंगे त्रुटियां

9 नवंबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, सुधार सकेंगे त्रुटियां

जगदलपुर : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2023 की स्थिति में पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार नौ नवम्बर 2022 बुधवार को सभी मतदान केंद्रों में निर्वाचन, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाताओं के अवलोकन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें..रक्षाबंधन पर यात्रियों को रेलवे ने दी सहूलियत, तेजस-गोरखधाम एक्सप्रेस में…

निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जहां वर्ष में एक बार ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा था, वहीं अब यह कार्य वर्ष में चार बार किया जाएगा। इसके तहत अब 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर की स्थिति में अर्हता तिथियों में पात्र पाए जाने वाले युवाओं को अग्रिम आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बताया गया कि 01 जनवरी 2023 की अर्हता तिथि के साथ मतदाता सूची तैयार करने के लिए 04 अगस्त से 24 अक्टूबर तक मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण, मतदाता परिचय पत्र की विसंगतियों को दूर करना, खराब गुणवत्ता वाली फोटो के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता की फोटो लगाना, मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन, सीमाओं का आवश्यकता अनुसार पुनर्निधारण, 25 अक्टूबर से 07 नवंबर तक प्रपत्र की तैयारी, पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करने का कार्य किया जाएगा। 09 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और 08 दिसंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे, 19 और 20 नवंबर को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा और 26 दिसंबर को दावा आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, 03 जनवरी को मतदाता सूची की जांच कर आयोग से अंतिम प्रकाशन की अनुमति ली जाएगी, 05 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक सभी मतदान केंद्रों में कार्यालयीन समय में उपस्थित रहकर अविहित अधिकारी एवं बूथ लेबल अधिकारी द्वारा दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। ऐसे नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वे निर्धारित तिथि में अपने-अपने मतदान केंद्र में जाकर प्रपत्र-06 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम पिता और पति का नाम गलत है, वे अपना नाम प्रपत्र 08 में भरकर सुधार सकते हैं, साथ ही एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण भी करा सकते हैं। नाम विलोपन करने हेतु प्रपत्र-07 भरकर अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में नियुक्त बूथ लेबल अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता सूची को और अधिक परदर्शिता बनाने के उद्देश्य से पहली बार फोटो पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक किये जाने हेतु प्रपत्र 06वीं के माध्यम से मतदाता के सहमति पर लिंक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप अपना नाम मतदाता सूची में ऑनलाइन लिंक voter Helpline Mobil app (Android/iOS), https://voterportal.eci.gov.in/https://nvsp.in से जुड़वा सकते हैं।

अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें