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Imran Khan: तोशाखाना मामले में इमरान खान को लगा झटका, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

imran-khan Imran Khan: इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) को तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में बड़ा झटका लगा है। पाक ट्रायल कोर्ट ने अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने (तोशाखाना मामला) में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट के सजा सुनाने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान (Imran Khan) को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पूर्व पीएम को पांच साल तक राजनीति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तोशाखाना केस (Toshakhana Case) लंबे समय से चल रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान में हिंसा भी भड़क चुकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक तोशाखाना मामले में सजा मिलने से पूर्व पीएम इमरान खान का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। नवंबर की शुरुआत से पहले होने वाले आम चुनाव में इमरान के भाग लेने की संभावना कम है और वह 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये भी पढ़ें..छत्तीसगढ़ को नही बनने देंगे गांधी परिवार का ATM, केंद्रीय मंत्री...

क्या है तोशाखाना मामला (Toshakhana Case)?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 2018 से 2022 के बीच सरकारी उपहार बेचकर पैसे कमाने का आरोप था। ये उपहार इमरान खान को उनकी विदेश यात्रा के दौरान मिले थे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन उपहारों को स्टेट डिपॉजिटरी (तोशाखाना) में रखना होता है। हालांकि, अगर कोई पीएम इन्हें अपने पास रखना चाहता है तो उसे नीलामी के तहत कीमत चुकानी पड़ती है। आरोप है कि इमरान ने ये तोहफे 2.15 करोड़ रुपये में तोशाखाना से खरीदे और इन्हें 5 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचकर भारी मुनाफा कमाया। इन उपहारों में महंगी कारें, पेन और महंगी अंगूठियां भी शामिल थीं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)