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कोरोना संक्रमण के चलते रोडवेजकर्मियों के निधन पर परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद

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लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस सम्बंध में परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और सेवा प्रबंधकों को तत्काल क्लेम का तय प्रारूप भरकर मृतक कर्मचारियों का ब्यौरा 25 मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

निर्देश के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत चालकों, परिचालकों और अन्य कर्मचारियों की कोविड ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके आश्रितों और परिजनों को आर्थिक मदद एकमुश्त दी जाएगी। आर्थिक मदद के दायरे में परिवहन निगम में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शामिल किया गया है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक डीबी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 50 से ज्यादा रोडवेज कर्मियों की कोरोना से मौत होने की सूचना मिली है। इसे लेकर 25 मई तक सिलसिलेवार ब्यौरा तय फार्मेट में देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारी मृतक के परिजनों से मिलकर पूरी सूचना एकत्र कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन निगम मुख्यालय को भेजेंगे।

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परिवहन निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठन प्रदेश सरकार और रोडवेज के प्रबंध निदेशक को मांग पत्र भेजकर कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को तय सहायता धनराशि देने की मांग पहले से कर रहे थे। जिसे प्रदेश सरकार और परिवहन निगम प्रशासन ने अब संज्ञान लिया है। परिवहन निगम के जीएम ने बताया कि कोविड ड्यूटी के दौरान मरने वाले रोडवेज कर्मियों का ब्यौरा तलब किया गया है। क्लेम प्रपत्र आगे बढ़ने के बाद जो धनराशि स्वीकृत होगी उनके परिजनों को एकमुश्त मुहैया कराई जाएगी।