नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जालसाज किरण पटेल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ईडी ने मार्च में पटेल को श्रीनगर के एक होटल से गिरफ्तार किया था। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उसके श्रीनगर जोन कार्यालय ने शुक्रवार को मामले की जांच के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद, मोरबी और मेहसाणा में 12 स्थानों पर तलाशी ली। ईडी ने मामले में पटेल के सहयोगियों जय सावजीभाई सीतापारा, हार्दिक किशोरभाई चंद्रना, विठ्ठलभाई मोतीभाई पटेल, अमित पांड्या और पीयूष कांतिभाई वसीता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
ईडी ने कहा कि किरण पटेल ने लोगों को ठगने के लिए कथित तौर पर पीएमओ कार्यालय में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति और अभियान) के रूप में काम किया था। ईडी ने एक बयान में कहा कि पटेल ने खुद को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के रूप में आपराधिक इरादे से पेश किया और उच्च स्तर की जालसाजी का इस्तेमाल किया। ईडी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
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ईडी की जांच में यह भी पता चला कि पटेल एक आदतन धोखेबाज और छद्मवेश था क्योंकि उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ गुजरात में सरकार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी होने का ढोंग करके और अपने राजनीतिक संबंध दिखाकर भोले-भाले लोगों को ठगने के कई मामले दर्ज किए गए थे। अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के लिए छह अन्य प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं और तलाशी अभियान के दौरान अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है और जब्त की गई है।
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