Tuesday, November 26, 2024
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दिल्ली हिंसा: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से SC के जज ने खुद को किया अलग

Manipur Violence-supreme court

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब जमानत याचिका उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होगी, जिसके सदस्य न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा नहीं होंगे।

दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को नोटिस जारी किया था। इससे पहले 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व  उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा दिसंबर 2019 व फरवरी  2020  के बीच हुई बैठकों का नतीजा था।  जिसमें उमर खालिद ने भी हिस्सा लिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक उमर खालिद का नाम सामने आता रहा।

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उमर खालिद व्हाट्सएप ग्रुप डीपीएसजी और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेनयू का सदस्य था। उमर खालिद ने कई बैठकों में हिस्सा लिया. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप पत्र पर विश्वास किया जाए तो यह साफ तौर पर साजिश की ओर इशारा करता है. हाई कोर्ट ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में सामान्य राजनीतिक प्रदर्शन जैसा नहीं है, बल्कि यह खतरनाक है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे. महिला प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मियों द्वारा हमला किया गया, जिससे क्षेत्र में दंगे भड़क उठे, जो निश्चित रूप से एक आतंकवादी कृत्य था।

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