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मंत्री सत्येंद्र जैन को 28 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश, जारी हुआ ये नोटिस

New Delhi: Health Minister Satyendra Jain addressed a press conference at  Raj Niwas Marg in New Delhi on September 13, 2020. (Photo: IANS)
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नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं के खिलाफ दाखिल आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपित दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन शनिवार को कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उसके बाद कोर्ट ने आज सत्येंद्र जैन के खिलाफ दोबारा प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो सत्येन्द्र जैन को 28 जुलाई को कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

आज सुनवाई के दौरान जेल अधीक्षक ने बताया कि सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 28 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया।

28 मई को कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन के पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दी थी। शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि आगामी नगर निगम चुनाव जीतने के इरादे से आरोपित नेताओं ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया है। शिकायत में आप नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे कथित तौर पर शिकायतकर्ता और भाजपा के पार्षदों की नकारात्मक छवि बना रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बेईमान इरादे से और आगामी नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए तीनों निगमों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है ताकि विकास कार्य नहीं किए जा सकें।

शिकायत में कहा गया है कि दुर्गेश पाठक ने अन्य आप नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गलत और भ्रामक बयान दिया। ये बयान मानहानि वाले हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक पाठक ने प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है और भाजपा पार्षदों ने अवैध रूप से वसूली की है। उक्त बयान को आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

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