लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के निजी और व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय से चालान नहीं भरने वाले वाहन मालिकों को यूपी सरकार ने रियायत देते हुए चालान निरस्त करने का एलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को राहत मिली है। योगी सरकार का यह फैसला उन वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है, जिनका अलग-अलग यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच जारी किए गए सभी चालान निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। यह सभी वाहनों पर लागू होता है। यह व्यवस्था 2 जून को जारी एक अध्यादेश के जरिए लागू की गई थी।
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने उपसमिति के प्रकरणों की सूची न्यायालय में प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से हटाने के निर्देश सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिये हैं। यूपी सरकार के इस कदम से बाकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शासन द्वारा इस संबंध में सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को निर्देश भेज दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि न्यायालय में लंबित चालानों की सूची मिलने के बाद उसे ई-चालान पोर्टल से हटा दिया जाए। आदेश के अनुसार एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान काटे गए चालान निरस्त किए जा रहे हैं। परिवहन आयुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से पुराने लंबित चालानों को निरस्त करने की यह व्यवस्था लागू की गयी है।
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घबराने की जरूरत नहीं है
वहीं, इस अवधि के बाद वाहन चालकों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। आप यूपी ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए। खास बात यह है कि आप यहां से गलत चालान की शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी भेजा जाता है।
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