जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दस प्रशिक्षु एसआई को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा में शामिल हुए आरोपियों समेत कुल 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस गणेश राम मीना की एकलपीठ ने मामले में पेश कुल 19 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।
Paper leak case: आरोपियों ने रखी अपनी दलीले
डमी अभ्यर्थी गिरधारी राम की ओर से कहा गया कि उस पर 10 लाख रुपए लेकर विक्रमजीत की जगह डमी अभ्यर्थी के तौर पर परीक्षा में शामिल होने का आरोप है। जबकि जिस दिन परीक्षा हुई, उस दिन वह जैसलमेर में अध्यापक के तौर पर स्कूल में मौजूद था, यह बात उसके उपस्थिति रजिस्टर से भी साबित होती है। इसके अलावा विक्रमजीत के एडमिट कार्ड में लगी फोटो और परीक्षा के दौरान दी गई दूसरी फोटो से साबित होता है कि उसने खुद लिखित परीक्षा दी थी।
इसके अलावा उनका नाम एफआईआर में भी नहीं है और वे 18 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में हैं। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील अनुराग शर्मा ने कहा कि ओएमआर शीट में किए गए हस्ताक्षर एफएसएल भेजे गए थे। जो याचिकाकर्ता की लिखावट से मेल खाते हैं। इसी तरह अन्य आरोपियों ने भी अपने पक्ष में दलीलें रखीं, जिसका सरकारी वकील ने विरोध किया। वहीं प्रशिक्षु एसआई आरोपियों की ओर से अधिवक्ता किंशुक जैन ने कहा कि उन पर परीक्षा से करीब डेढ़ घंटे पहले प्रश्नपत्र मिलने का आरोप है।
ऐसे में इतने कम समय में पूरा प्रश्नपत्र याद करना संभव नहीं है। मामले में चार्जशीट पेश हो चुकी है और वे लंबे समय से जेल में हैं। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी और कुछ अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
इनकी जमानत खारिज
कोर्ट ने आरोपी गिरधारी राम, जगदीश सियाग, हरकू, चेतन सिंह मीना, दिनेश सिंह, राजाराम, अंकिता गोदारा व भगवती बिश्नोई के साथ ही हनुमान प्रसाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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इन्हें जमानत मिल गई
वहीं, कोर्ट ने प्रवीण कुमार समेत करण पाल गोदारा, एकता, मनोहर लाल, सुरेंद्र कुमार, रोहिताश कुमार, प्रेम सुखी, अभिषेक बिश्नोई, राजेश्वरी और नीरज कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
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