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अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

arvind kejriwal
Kejriwal Arrest update: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें उत्पाद नीति मामले में गिरफ्तार किया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने ईडी की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है और यहां तक कि मुख्य याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है।

3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर करना था। उन्होंने तत्काल रिहाई का अनुरोध किया। आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया था। उन्होंने एजेंसी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। यह भी पढ़ें-केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में किया हंगामा, कार्यवाही 1 अप्रैल तक स्थगित

कोर्ट में क्या थी वकीलों की दलीलें

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को उच्च न्यायालय से उनकी रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया क्योंकि उनकी ईडी हिरासत गुरुवार को समाप्त हो रही है। मुख्य याचिका पर जल्द सुनवाई के सिंघवी के अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि मुख्य याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और उन्हें अपना मामला रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। ईडी की ओर से पेश एएसजी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब दाखिल करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
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