नई दिल्लीः राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। सीएम गहलोत के खिलाफ केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने इस रिपोर्ट पर 1 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया।
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इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच के लिए एक महीने का समय दिया था। 24 मार्च को कोर्ट ने गहलोत के खिलाफ फिलहाल समन जारी नहीं करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वायंट कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वो इस मामले की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करें। इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत सहित चार लोगों ने अपना बयान दर्ज कराया हैं। 6 मार्च को गजेंद्र सिंह शेखावत और 7 मार्च को गवाह हर्ष पिचरा, 13 मार्च को गवाह गजेंद्र सिंह यादव और 15 मार्च को अश्विनी जेपी सिंह ने अपने बयान दर्ज करवाया था।
याचिका में कहा गया है कि अशोक गहलोत ने सार्वजनिक बयान दिया कि संजीवनी सहकारी समिति घोटाले में शेखावत पर लगे आरोप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में साबित हुए हैं। याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने शेखावत का नाम एक सहकारी समिति के साथ जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें न तो वह और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य जमाकर्ता है।
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