गुरुग्रामः मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में 180 वर्ग गज से छोटे प्लाट में फ्लोर वाईज रजिस्ट्री ना करें। यह नियमों का उल्लंघन है और इस नियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित राजस्व अधिकारी तथा रजिस्टरी क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने जिलावासियों से भी अपील की है कि वे 180 वर्ग गज से छोटे प्लाट में फ्लोर के अनुसार रजिस्टरी ना करवाएं। ऐसा पाए जाने पर राजस्व अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ वह रजिस्ट्री भी रद्द की जाएगी। जिला में नियुक्त राजस्व अधिकारियों की बैठक में उन्होंने फसलों की गिरदावरी समय पर पूरी करने, मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल, नहरी आबियाना की रिक्वरी, सरकारी धनराशि की रिकवरी, जमाबंदी ऑनलाईन करने, राजस्व न्यायालय में केसों का निपटारा करने तथा स्वामित्व योजना के विवादों की सुनवाई करके इनका समाधान करने आदि विषयों पर राजस्व अधिकारियों के साथ चर्चा की।
प्लोर वाईज रजिस्टरी करने के विषय को स्पष्ट करते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सभी राजस्व अधिकारियों को बताया कि नियम अनुसार 180 वर्ग गज से कम आकार के प्लाट में बने मकान की फ्लोर वाईज रजिस्टरी नहीं की जा सकती। उसकी पूरी इकाई की एक ही रजिस्ट्री होगी। यदि प्लाट का आकार 180 वर्ग गज से ज्यादा है तो उस मामले में भी एक फ्लोर की एक ही रजिस्टरी की जा सकती है। फ्लोर को विभाजित करके अलग-अलग रजिस्टरी नहीं हो सकती अर्थात एक फ्लोर को एक ही इकाई माना जाएगा। एक फ्लोर पर बहु इकाई (मल्टीपल युनिट) नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आंवटित प्लॉट में भी फ्लोर वाईज रजिस्टरी नहीं की जा सकती। बैठक में उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फसलों की गिरदावरी 12 सितंबर तक पूरी करके उस डाटा को फ्रीज कर दें। इसी प्रकार मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से संबंधित शिकायतों को भी नियमानुसार हल करें।
इस बैठक में राजस्व अधिकारियों ने उपायुक्त को बताया था कि आबियाना वसूली के लिए वे नंबरदारों को कई बार कह चुके हैं, लेकिन वे इस कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं। पहले रहे कुछ नंबरदार आबियाना का पुराना रिकॉर्ड भी नहीं दे रहे हैं। इस पर उपायुक्त ने कहा कि नंबरदारों को एक मौका और दें तथा फिर भी कोई पहले रहा हुआ नंबरदार रिकॉर्ड नहीं देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। इसी प्रकार यदि कोई नंबरदार आबियाना वसूली में सहयोग नहीं करता है तो उसको नंबरदारी से हटा दिया जाएगा।
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