Diwali 2023, जोधपुरः दीपावली एवं अन्य धार्मिक त्यौहारों के मद्देनजर जोधपुर कमिश्नरेट में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो 9 तारीख शाम 6 बजे से लागू रहेगी। नवंबर से 16 नवंबर। शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बार भी दिवाली पर शहरवासी रात 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे और इसकी पालना जोधपुर पुलिस अपने-अपने क्षेत्र में करेगी।
इन पटाखों पर लगा प्रतिबंध
पुलिस उपायुक्त एवं कार्यपालक दंडाधिकारी (मुख्यालय) रमेश मौर्य ने निषेधाज्ञा जारी कर दी है। आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही हरित आतिशबाजी का उपयोग किया जा सकेगा तथा रात्रि 10 बजे के बाद आतिशबाजी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सड़क पर चलते लोगों पर किसी भी तरह के अग्निबाण और पटाखे फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार रॉकेट, पक्षी, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, शहरी पटाखे और सुतली बम जैसे आग लगाने वाले पटाखों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों और मौन घोषित क्षेत्रों और घास डिपो, बस स्टैंड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, स्कूल, पेट्रोल पंप, गैस में नहीं किया जा सकता है। गोदाम, अस्पताल, डाकघर और औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं किया जा सकता।
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जिले में धारा 144 लागू
धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति हथियार, धारदार हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेगा या प्रदर्शन नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध उन लाइसेंस धारकों पर लागू होगा जो अनुमति के लिए घूम रहे हैं या सिख समुदाय (कृपाण), सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस, होम गार्ड, सेना और अन्य के व्यक्तियों को हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण और इसे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। यह उन राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें कानून और शांति के संबंध में अपने साथ हथियार ले जाने के लिए अधिकृत किया गया है।
धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खतरनाक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या घातक तरल पदार्थ बोतल या किसी अन्य बर्तन में लेकर नहीं घूमेगा, कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण या नारे नहीं लगाएगा और ऐसे नारे नहीं लगाएगा। किसी भी स्थान पर नहीं लिखा जाएगा और सड़क पर चलने वाले लोगों पर किसी भी प्रकार के अग्नि बाण या तेज आवाज वाले पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस आदेश की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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