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दिल्ली में अब जेल से चलेगी सरकार ! ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने जारी किया पहला आदेश

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नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। उन्होंने जल मंत्रालय को कस्टडी को लेकर पहला आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को एक लिखित नोट के जरिए यह आदेश जारी किया है। आतिशी ने रविवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदेश की जानकारी दी।

सीएम केजरीवाल ने जल मंत्री को दिए निर्देश

आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पानी की कमी न हो, इसके लिए सीएम केजरीवाल ने आदेश दिया है कि जिन इलाकों में पानी की समस्या है, वहां तुरंत टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी आदेश जारी कर कहा है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो वे सीधे उपराज्यपाल से संपर्क करें। आतिशी ने कहा कि जेल में रहकर भी केजरीवाल को दिल्ली की जनता की चिंता है। दरअसल, दिल्ली में गर्मी शुरू होते ही पानी की आपूर्ति एक बड़ी समस्या बन जाती है। हाल ही में दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। इस सत्र में विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की पानी की समस्याओं को उठाया और जल मंत्री से जवाब मांगा। इसके बाद मंत्री आतिशी ने विधानसभा में अधिकारियों से मिली रिपोर्ट की जानकारी दी। फिलहाल दिल्ली में करीब 1000 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की आपूर्ति हो रही है, जबकि मांग 1300 एमजीडी की है। ये भी पढ़ें..केजरीवाल ने गिरफ्तारी को HC में चुनौती दी, इस दिन हो सकती है सुनवाई इसे पूरा करने के लिए जल बोर्ड ने करीब 600 जगहों पर ट्यूबवेल लगाने की भी योजना बनाई थी। पहले चरण में इनमें से कुछ स्थानों पर ट्यूबवेल भी लगाए गए, जिससे 19 एमजीडी पानी मिल रहा है। दूसरे चरण में करीब 260 ट्यूबवेल लगाए जाने थे। इसके लिए जल बोर्ड को करीब 1800 करोड़ रुपये की जरूरत है। जल बोर्ड के अधिकारियों ने इस पैसे के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। इसलिए दूसरे चरण के तहत ट्यूबवेल लगाने का काम अभी बाकी है।

गुरुवार को केजरीवाल को किया गया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि गुरुवार को ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। केजरीवाल ने अपनी रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)