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लापरवाह जनसूचना अधिकारियों पर आयोग सख्त, लगाया 85 लाख का जुर्माना

Chhattisgarh State Information Commission imposed fine on officers who did not give information
state-information-commission-chhattisgarh रायपुर: आवेदकों को समय पर सूचना न देना अधिकारियों को भारी पड़ गया। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग (Chhattisgarh State Information Commission) के आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने लापरवाही बरतने वाले जनसूचना अधिकारियों पर 85 लाख 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह अर्थदंड ढाई साल में 3 हजार 836 प्रकरणों के लंबित पाए जाने पर लगाया गया है। इन जनसूचना अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, खनिज अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के जनसूचना अधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिव सहित अन्य शामिल है। इसी तरह राज्य सूचना आयोग (Chhattisgarh State Information Commission) के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा रही है। ये भी पढ़ें..विधानसभा चुनाव 2023: आदर्श आचार संहिता लगते ही उतरने शुरू हुए पोस्टर बैनर

ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था

नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग (Chhattisgarh State Information Commission) ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सुनवाई की जाती है। इससे आवेदकों को रायपुर तक आने की जरूरत नहीं होती है। राज्य सूचना आयोग ने जून 2023 में मोबाइल से भी सुनवाई की शुरुआत की है। इसके माध्यम से अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने मोबाइल से जुड़कर द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल हो रहे हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)