नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे के जवाब में समन जारी किया, जिसमें ओटीटी प्लेटफार्मों पर रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ‘Animal’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। फिल्म के एक प्रमुख निर्माता का आरोप है कि सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज़) ने उनके समझौते का उल्लंघन किया, जिससे सिने1 को उसके उचित लाभ शेयर और बौद्धिक संपदा अधिकारों से वंचित कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा- शपथ पत्र के बिना लिखित बयान स्वीकार नहीं
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को समन जारी किया और उन्हें लिखित बयान प्रस्तुत करने का समय दिया। कोर्ट ने प्रतिवादियों को लिखित बयान के साथ वादी के दस्तावेजों की स्वीकृति/अस्वीकृति का शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस शपथ पत्र के बिना लिखित बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
वादी को लिखित बयान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रतिकृति दाखिल करने की छूट दी गई। अदालत ने निर्दिष्ट किया कि किसी भी प्रतिकृति के साथ वादी को प्रतिवादी के दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसके बिना प्रतिकृति पर विचार नहीं किया जाएगा।
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मामला अब 15 मार्च को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष भेजा जाएगा। सिने1 का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील संदीप सेठी का दावा है कि टी-सीरीज़ वित्तीय विवरण साझा करने में विफल रही और खर्च उठाने और फिल्म को बढ़ावा देने/रिलीज़ करने में सिने1 की मंजूरी के बिना काम किया।
2.6 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे
टी-सीरीज़ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने तर्क दिया कि सिने-1 ने 2 अगस्त, 2022 के एक संशोधन के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों को त्याग दिया था और बदले में 2.6 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह संशोधन छुपाया गया है। उन्हें 2.6 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने फिल्म में एक भी पैसा नहीं लगाया है और फिर भी उन्हें 2.6 करोड़ रुपये मिले।
कोर्ट ने Cine1 को इस संशोधन के संबंध में निर्देश प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। सिने-1 ने टी-सीरीज़ द्वारा क्रेडिट और एंडोर्समेंट समझौतों का अनुपालन न करने पर प्रकाश डाला और शर्तें पूरी होने तक “एनिमल” को ओटीटी पर रिलीज होने से रोकने की मांग की।
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