इस्लामाबादः पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरे देश में हिंसा और प्रदर्शन का दौर जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। पेशी के दौरान न्यायालय ने पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
तीन सदस्यीय पीठ ने जारी किए निर्देश
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व पीएम इमरान खान को न्यायालय में पेश करने के निर्देश जारी किया गया है। पीठ ने ही अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की थी।
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मुझसे जेल में हुआ खराब बर्ताव-इमरान खान
जेल से रिहा होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि जेल में उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया। उन्हें लाठियों से पीट गया। मुझे आतंकी की तरह की गिरफ्तार किया गया है। हम सिर्फ देष में शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 145 मुकदमें दर्ज किये गये है।
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