Saturday, December 14, 2024
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नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में तीनों आरोपी दोषी करार, 5 अक्टूबर को सजा पर फैसला

 Tara Shahdev case 3 including Rakibul Ranjit Kohli sentencing hearing October 5

रांची: नौ साल पुराने तारा शाहदेव मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (अधीक्षक) मुश्ताक अहमद शामिल हैं। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट 5 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 120बी, 496, 376(2)एन, 323, 298, 506 के तहत दोषी पाया। अभियोजन पक्ष (सीबीआई) के वरिष्ठ लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह उपस्थित थे। लोक अभियोजक रवि कुमार ने उनकी सहायता की।

2014 में दर्ज हुआ था मामला

नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने 19 अगस्त 2014 को हिंदपीढ़ी थाने में रंजीत कोहली और उनकी मां कौशल रानी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। झारखंड पुलिस ने रंजीत कोहली और उसकी मां कौशल रानी के खिलाफ धारा 34/498ए के तहत अदालत में आरोप पत्र दायर किया, लेकिन इससे तारा शाहदेव संतुष्ट नहीं हुईं। तारा ने इसका विरोध किया। इसके बाद झारखंड सरकार ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। 22 मई 2015 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मामले की जांच सीबीआई डीएसपी सीमा पाहुजा ने की। सीबीआई ने रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उनकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (पर्यवेक्षण) मुश्ताक अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 496, 376, 323, 298, 354ए, 506 और 498ए के तहत आरोप पत्र दायर किया।

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तारा को जबरन खिलाया गया था प्रतिबंधित मांस

दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि रंजीत सिंह कोहली ने एक साजिश के तहत मां कौशल रानी और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (पर्यवेक्षण) मुश्ताक अहमद के साथ मिलकर 7 जुलाई 2015 को तारा शाहदेव से अपनी असलियत छुपाकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। अगले दिन मुश्ताक अहमद की उपस्थिति में पाठ निकाला गया। उन्होंने दहेज की रकम भी दी थी। इसके चार-पांच दिन बाद मुश्ताक अहमद के घर इफ्तार पार्टी में तारा शाहदेव को जबरन प्रतिबंधित मांस खिलाया गया। साथ ही हिंदू धर्म को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की गई। तारा शाहदेव के मुताबिक वहां मुश्ताक अहमद ने भी उनके साथ छेड़खानी की। इसके अलावा तारा को कुत्ते ने भी काट लिया था। रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के घर की तलाशी के दौरान मुस्लिम धर्म की एक धार्मिक पुस्तक, दीवार पर एक विशेष धर्म का पोस्टर, कंडोम के कई पैकेट और वीवीआईपी (कार लाइट) बरामद किए गए। कोर्ट ने 2 जुलाई 2018 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। सीबीआई ने 26 गवाहों के बयान दर्ज किए थे।

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