Saturday, November 9, 2024
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निगम सीमा में बिना नक्शा पास करवाए नहीं होना चाहिए कोई भी निर्माण: डॉ. वैशाली शर्मा

गुरुग्राम: नगर निगम गुरुग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में बिना नक्शा पास करवाए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ प्राथमिक स्तर पर ही कार्रवाई की जाए, ताकि संबंधित व्यक्ति नियमानुसार बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लेकर ही निर्माण करे। यह बात उन्होंने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में बिल्डिंग प्लान समीक्षा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि हरियाणा बिल्डिंग कोड की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। काउंसिल ऑफ आर्किटैक्ट से पंजीकृत कोई भी आर्किटैक्ट के माध्यम से हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (होबपास) पर बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन करने की व्यवस्था है। आवेदन के 24 घंटे के भीतर प्रोविजनल सटिज़्फिकेट प्राप्त हो जाता है तथा निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

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बैठक में प्लानिंग विंग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा नियमित कॉलोनियों में हुए सब-डिवीजन प्लाटों के भी नक्शे पास किए जा रहे हैं। सब-डिवीजन को रेगुलराईज करवाकर नक्शे पास करवाए जा सकते हैं। बिल्डिंग प्लान के बारे में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम के सेक्टर-34 स्थित कायाज़्लय की तीसरी मंजिल पर स्थित प्लानिंग शाखा में संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए एक विशेष हैल्प डैस्क बनाई गई है, जिस पर प्लानिंग असिस्टेंट को तैनात किया गया है। इस हेल्प डेस्क पर ऑनलाइन आवेदन से पूर्व मूल दस्तावेज की जांच करवा सकते हैं, ताकि आवेदन रिजेक्ट ना हो।

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