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मनीष सिसोदिया को अभी और करना होगा इंतजार, SC ने टाली जमानत याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि वह आज (शुक्रवार) या किसी अन्य दिन सुनवाई की तारीख तय करेगी।

बिमार पत्नी ने मिलने के लिए लगाई है अर्जी

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया कि अगर मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी तो सुनवाई के लिए काफी समय मिलेगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए। सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए “मानवीय” आधार पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है। 4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था और अंतरिम राहत और नियमित जमानत आवेदनों पर सुनवाई के लिए मामले को 4 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। किया गया।

3 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। ईडी द्वारा 7 जुलाई को जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार करने के बाद 9 मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

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