Thursday, November 28, 2024
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Homeअन्यMedical Store संचालकों को सरकार की चेतावनी, जारी की ये एडवाइजरी

Medical Store संचालकों को सरकार की चेतावनी, जारी की ये एडवाइजरी

उज्जैन: भारत सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग (Drugs Control Department of the Government of India) ने Medical Store संचालकों को चेतावनी देते हुए एडवाइजरी जारी की है। निर्देश दिए गए हैं कि मेडिकल स्टोर संचालक आम आदमी के कहने पर उक्त तीनों दवाएं अपने काउंटर से न बेचें। इससे मरीज को राहत मिलने की बजाय परेशानी होगी। भारत सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग के प्रमुख केआर चावला ने पत्राचार के माध्यम से रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस नई दिल्ली के अध्यक्ष संदीप नांगिया को यह एडवाइजरी जारी की है।

सीधे डॉक्टर के पास जाने की सलाह

बताया गया है कि- “डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में देशभर के सभी रिटेल केमिस्ट, आरएमपी, बंगाली डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, मेड और आम लोगों को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त बीमारी के कारण बदन दर्द, सिर दर्द, तेज बुखार हो तो वे सीधे डॉक्टर के पास जाएं और उनके पर्चे के आधार पर बाजार से दवा खरीदें। आम तौर पर आम आदमी मेडिकल स्टोर पर जाता है और रिटेल काउंटर से उसे एस्पिरिन, डाइक्लोफेनाक ग्रुप की दवा, आइबुप्रोफेन दी जाती है। जो तुरंत दर्द निवारक दवा है। लेकिन इससे मरीज की प्लेटलेट्स को काफी नुकसान पहुंचता है। जाने-अनजाने में ये दवाएं मरीज को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाती हैं। यदि कोई ऐसा मरीज आता है तो उसे सादा पैरासिटामोल दें। कोई अन्य दवा न दें। सभी को इस आदेश का पालन करना होगा।

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दर्द निवारक दवाओं का स्टॉक प्रदर्शित करें

श्री चावला ने अपने निर्देश में कहा है कि देशभर के सभी मेडिकल स्टोर संचालक दर्द निवारक दवाओं का स्टॉक प्रदर्शित करें आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर, संदीप नांगिया से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश/एडवाइजरी को देशभर में संगठन से जुड़े सदस्यों तक पहुंचाएं। इस संबंध में जब उज्जैन जिले के औषधि निरीक्षक धर्म सिंह कुशवाह से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को दर्द निवारक दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। औचक निरीक्षण किए जाएंगे। अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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