नदिया दुष्कर्म मामलाः पीड़िता के पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, घटनास्थल पहुंची CBI

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल के नदिया जिला अंतर्गत खासखाली में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मौत के मामले में अब राज्य प्रशासन ने पीड़िता के पिता को ही नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

जिला पुलिस सूत्रों ने बताया है कि दुष्कर्म की जांच हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंप दिए जाने के बाद पुलिस ने यह प्राथमिकी अलग से दर्ज की है, जिसमें पीड़िता के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को नामजद करते हुए साक्ष्यों को मिटाने के दावे किए गए हैं। पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामले में इस बात का जिक्र किया गया है कि बिना मृत्यु प्रमाणपत्र बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया और साक्ष्यों को खत्म किया गया है। इसमें गैर जमानती धाराएं लगी हैं इसलिए पीड़िता के पिता की गिरफ्तारी की भी आशंका है।

घटनास्थल पर पहुंची सीबीआई की टीम

नदिया जिला अंतर्गत राणाघाट के हंसखाली इलाके में 14 साल की नाबालिगा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मौत मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) छानबीन में जुट गई है। गुरुवार सुबह के समय सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। पीड़िता के परिवार से सीबीआई अधिकारियों ने बातचीत की है।

वारदात वाली रात बच्ची की मां ही उसे दुष्कर्मियों के चंगुल से छुड़ा कर घर लायी थी। उनका बयान रिकॉर्ड करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बच्ची के पिता से भी सीबीआई की टीम ने बात की है। आसपास के लोगों से भी पूछा गया है। आरोप है कि वारदात के बाद स्थानीय तृणमूल नेता के दबाव में बिना मृत्यु प्रमाण पत्र बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बारे में सीबीआई के अधिकारियों ने आसपास के लोगों से भी बातचीत की है।

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उल्लेखनीय है कि दुष्कर्म को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संवेदनहीन बयान देते हुए कहा था कि लड़की लव अफेयर में थी और गर्भवती थी। उसके बाद उनके दो सांसद महुआ मित्रा और सुखेंदु शेखर रॉय भी परिवार को दोषी ठहरा चुके हैं। अब पुलिस ने भी पीड़िता के घरवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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