हमीरपुर: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में लागू आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान नकदी, अन्य उपहार, शराब और किसी भी अन्य संदिग्ध वस्तु के भंडारण, वितरण और बड़े पैमाने पर लेनदेन के खिलाफ चेतावनी दी है। मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं।
तय होगी जवाबदेही
जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को पुलिस, बैंक, आयकर विभाग, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने तथा चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है और इनके प्रभारी एवं नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय की गयी है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग के पदाधिकारियों को जिले में शराब के उत्पादन, भंडारण एवं वितरण पर कड़ी नजर रखने और इसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर भेजने का निर्देश दिया।
24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश
उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों से वित्तीय लेनदेन के संदिग्ध मामलों, वित्तीय और हवाला एजेंटों-दलालों और अन्य एजेंसियों की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की राशि निकाली या जमा की जाती है, तो संबंधित बैंक अधिकारी तुरंत आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित करेंगे और आयकर विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी होगी।
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अमरजीत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान होटलों, मैरिज पैलेसों और अन्य सामुदायिक भवनों में आयोजित विभिन्न समारोहों और सामूहिक भोज आदि में उपहार बांटने और इनके माध्यम से मतदाताओं को प्रलोभन देने के मामले भी सामने आएंगे। स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संगठन भी इसके दायरे में होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बैंकों में होने वाले लेन-देन की रिपोर्टिंग के लिए जिला अग्रणी प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
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