मधेपुराः चुनाव में नेता जी मतदाता को रिझाने के लिए क्या-क्या नहीं करते। लेकिन इस बार नेता जी को नाटक मंहगा पर गया। बीते 6 अक्टूबर को मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड कार्यालय में मुखिया पद के लिए नामांकन को आए एक उम्मीदवार को भैसा की सवारी करना मंहगा पड़ गया। भैंसा पर सवार हो कर प्रखंड निर्वाचन कार्यालय पहुंचने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश पर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने उस उम्मीदवार पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कुमार खंड थाना में मामला दर्ज कराया है।
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इस-राइन बेला पंचायत से मुखिया उम्मीदवार अशोक कुमार मेहता भैंसा पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ प्रखंड निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे। फिर क्या था उनका भैंसा पर सवार होना आकर्षण का केंद्र बना। मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार ने खबर पर संज्ञान लेते हुए मुखिया उम्मीदवार अशोक कुमार मेहता पर पशु क्रूरता अधिनियम -1960 की धारा 11 के तहत एफआईआर करने का आदेश दे दिया।
बता दें कि इस अधिनियम के तहत खचाखच भरे वाहनों में मवेशियों को बांधना भी गैरकानूनी है। और तो और, किसी भी हानिकारक चीज का इंजेक्शन देना और जहरीला खाना परोसना भी गैरकानूनी है। इस धारा के तहत ऐसा काम करने वाले को 100 रुपए या इससे ज्यादा के अर्थदंड से लेकर तीन महीने की कारावास का प्रावधान है।
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