शिमलाः हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों के अवैध निर्माण का मुद्दा गरमाया हुआ है। संजौली मस्जिद से शुरू हुआ विवाद प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंच गया है और हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कुल्लू जिले के अखाड़ा बाजार में श्री राम गली में बनी जामा मस्जिद को लेकर भी तनाव है। पिछले दिनों देवभूमि जागरण मंच के बैनर तले हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन कर मस्जिद को अवैध करार दिया था और इसे गिराने की मांग की थी।
एसडीएम ने कहा मांगी गई थी अनुमति
मंच के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि खादी ग्रामोद्योग की जमीन पर मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने मंच के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि अखाड़ा बाजार में बनी मस्जिद आबादी देह के इलाके में है और इस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा पाया गया है। उनका कहना है कि मस्जिद सरकारी दस्तावेज में दर्ज है और जिस जमीन पर इसका निर्माण किया गया है, वह पंजाब वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज है। इससे साफ है कि मस्जिद अवैध नहीं है। एसडीएम कुल्लू के अनुसार वर्ष 2000 में इस स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए टीसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) से अनुमति मांगी गई थी।
शिकायत के बाद की गई मामले की जांच
टीसीपी ने निर्माण के लिए दो वर्ष का समय दिया था। वर्ष 2000 में मस्जिद का नक्शा भी पास हुआ था। इसमें जमीन के अलावा तीन मंजिल का नक्शा भी शामिल था। उन्होंने बताया कि मस्जिद का निर्माण 980 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है और करीब 150 वर्ग मीटर का विचलन यानी अतिरिक्त निर्माण पाया गया है। मस्जिद कमेटी ने इस निर्माण को नियमित करवाने के लिए टीसीपी को आवेदन किया है। नगर परिषद की जांच में मस्जिद निर्माण में लापरवाही सामने आई हिंदू संगठन देवभूमि जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि जामा मस्जिद का निर्माण नियमों की अनदेखी करके किया गया है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने नगर परिषद कुल्लू में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई। जामा मस्जिद का मौका मुआयना 23 जून 2017 को किया गया था।
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नियमों के उल्लंघन का मामला आया सामने
जांच में पाया गया कि अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद का निर्माण नियमों के अनुसार नहीं किया गया। इसके कुछ हिस्से को बढ़ाया गया है और ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। मस्जिद का नक्शा 14 जुलाई 2000 को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से पास हुआ था और इसका उल्लंघन किया गया है।
नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी हरि सिंह यादव ने बताया कि कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद आबादी क्षेत्र में बनी है। इसका निर्माण नियमों के अनुसार नहीं किया गया है और इसके नियमितीकरण की फाइल निदेशक शहरी विभाग के पास लंबित है। विभाग से अनुमति मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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