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दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद व 55 हजार जुर्माने की सजा

टोकिया

कैथलः अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल पूनम सुनेजा की अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी को 20 साल कैद व 55,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 7 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। न्यायालय ने पीड़िता को एडीआर सेंटर के माध्यम से साढ़े चार लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश पारित किया है।

इसके अलावा अपराधी से 55 हजार रुपए जुर्माना वसूल होने पर इसमें से पीडि़ता को 35,000 की राशि दिए जाने का आदेश भी न्यायालय ने किए है। इस बारे में पीड़ित छात्रा के पिता ने 9 जुलाई 2019 को थाना कलायत में धारा 376 (3), 450, 506 आईपीसी और धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस एफआईआर नंबर 187 दर्ज करवाया था।

राज्य की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। एफआईआर के अनुसार पीड़ित छात्रा का पिता गांव दनौदा में ढाबा चलाता है। 8 जुलाई 2019 को उसकी पत्नी रात को अपने बच्चों सहित अपने घर पर सो गई। उसकी पत्नी ने सुबह उठकर देखा तो उसकी बेटी घर पर नहीं मिली। शिकायतकर्ता की पत्नी ने उसे यह बात फोन करके बताई। उसे शक हुआ कि उसकी लड़की को विक्रम निवासी मटौर बहला फुसलाकर बुरी नियत से भगा कर ले गया है।

इस शिकायत पर कलायत पुलिस ने विक्रम के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में जमा करवा दिया। एडीजे पूनम सुनेजा ने दोनों पक्षों दलीलें गौर से सुनी। अदालत ने दलीलों, गवाहों और सबूतों की रोशनी में विक्रम को दोषी पाया तथा 20 साल के कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।

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