Sunday, December 15, 2024
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लड़की को भगाने वाले रेप के आरोपी को 20 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

Atiq-Ashraf murder case

 

कैथल: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष अदालत पॉक्सो एवं महिला अपराध डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को बलात्कार के दोषी हीरा को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। डीएलएसए ने पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मुआवजा राशि की वसूली होने पर पीड़ित को 20 हजार रुपये मिलेंगे। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गौरतलब है कि शहर की एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने नगर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। मामले की पैरवी कर रहे डीडीए जेबी गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता के तीन लड़कियां और एक लड़का है। उसकी सबसे छोटी 17 साल की लड़की छठी कक्षा तक पढ़ी है। स्कूल छोड़ने के बाद वह घर पर ही रहती थी। 3 जून 2020 को परिवादी व उसकी बड़ी बेटी, छोटी व उसका पति खाना खाने के बाद घर के आंगन में सो गए। जब वह अगली सुबह 5 बजे उठी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बच्ची गायब थी। उसके घर व आसपास काफी तलाश की गई लेकिन वह कहीं नहीं मिली।

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बाद में पता चला कि हीरा नानकपुरी कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने मेरी लड़की को शादी करने की नीयत से बहला-फुसलाकर ले गया था। लड़की को भगाने में मुकेश और उसकी पत्नी सुमन का भी हाथ है। इस पर नगर थाने में कांड संख्या 226 दर्ज किया गया। पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में कुल 22 गवाह पेश किए गए। एडीजे डॉ। गगनदीप कौर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों के आलोक में अपने 46 पन्नों के फैसले में हीरा को 20 साल की सजा सुनाई। दोषी पहले से ही जेल में बंद है।

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