नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ‘नई आबकारी नीति’ मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की 23 अगस्त को सुनवाई होगी। इस दिन जांच एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में जवाब देना होगा।
सिसोदिया के बाद केजरीवाल को थी जमानत की उम्मीद
दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि सीएम Arvind Kejriwal को भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की। सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तुरंत सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया तो शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई।
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कोर्ट ने दलीलों को किया खारिज
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल गई है। सीबीआई अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटाने में विफल रही है। ऐसे में उन्हें सीबीआई मामले में जमानत मिलनी चाहिए।” कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे सिंघवी की दलीलों को खारिज कर दिया और अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले में वह अभी भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले केजरीवाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।