नई दिल्ली: दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी 4 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी।
याचिका में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. दिल्ली सरकार ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 19 मई को लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है। गौरतलब है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर उपराज्यपाल व्यापक प्रशासनिक निगरानी नहीं कर सकते. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा है कि उपराज्यपाल की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों यानी पुलिस, कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती हैं।
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अदालत ने कहा था कि नौकरशाह इस धारणा में नहीं रह सकते कि वे मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होने से मुक्त हैं। यदि अधिकारी इस धारणा के तहत मंत्रियों को जवाब नहीं देते हैं, तो वे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा के पास भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सूची II के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।
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