Saturday, December 14, 2024
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Homeअन्यक्राइमपूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भगोड़ा घोषित, जानें पूरा मामला

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह भगोड़ा घोषित, जानें पूरा मामला

मुंबईः मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने सिंह और दो अन्य के संबंध में भगोड़ा घोषित करने की मांग वाला आवेदन दायर किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया सिंह का कई महीनों से कोई अता-पता नहीं है। उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज है। पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस.बी. भजपाले ने इस मामले में आदेश पारित किया।

इससे पहले, मुंबई और ठाणे की अदालतों ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र होम गार्डस के महानिदेशक के रूप में नामित हैं। सिंह के अलावा, पुलिस ने मामले में दो अन्य सह-आरोपियों – निलंबित पुलिसकर्मी रियाज भाटी और विनय उर्फ बबलू सिंह के खिलाफ भी इसी तरह की घोषणा की मांग की थी।

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30 दिनों के अंदर न पेश होने पर संपत्ति होगी कुर्क

पुलिस ने कहा कि अब आरोपी तीनों को 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होना होगा, ऐसा नहीं करने पर कानून के अनुसार उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तीनों को मुंबई के होटल व्यवसायी बिमल अग्रवाल द्वारा तीनों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज एक मामले में आरोपी बनाया गया था, इसके अलावा बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को जबरन वसूली के एक मामले में आरोपित किया गया था।

अग्रवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सिंह और वाजे ने जनवरी 2020 और मार्च 2021 में उनके रेस्तरां में छापे नहीं मारने के लिए उनसे 11 लाख रुपये की नकदी और कीमती सामान मांगे थे। सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट भजपाले को दिखाते हुए मुंबई पुलिस की ओर से पेश वकील शेखर जगताप ने कहा कि पुलिस ने वारंट को अंजाम देने के लिए आरोपी तीनों के अंतिम ज्ञात पतों पर टीमें तैनात की थीं। हालांकि, वे उनका पता लगाने में विफल रहे और यह भी पता चला कि आरोपी उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से उनके घर नहीं गए हैं, और उनके वर्तमान ठिकाने का पता नहीं है।

धारा 82 के तहत मुकदमा दर्ज

विभिन्न राजनेताओं का कहना है कि सिंह विभिन्न मामलों में उनके खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा योजनाबद्ध कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर निकल गए होंगे। पुलिस ने मांग की कि लापता तीनों को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत ‘अपराधी’ घोषित किया जाए, जिसकी अनुमति भाजपले ने दी। हालांकि, महाराष्ट्र में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दारेकर ने विकास को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार को राज्य परिवहन (एसटी) की हड़ताल के ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और दोषी अधिकारियों से कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए।

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