Wednesday, November 27, 2024
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeटॉप न्यूज़इमरान खान के आएंगे बुरे दिन, अब हाथ से जाएगी अपनी ही...

इमरान खान के आएंगे बुरे दिन, अब हाथ से जाएगी अपनी ही पार्टी की कमान?

imran-khan
imran-khan

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का राजनीतिक करियर पूरी तरह खत्म करने में शहबाज शरीफ सरकार कोई कसर नहीं उठा रखना चाहती है। पाकिस्तानी चुनाव आयोग का भी सरकार को पूरा साथ मिल रहा है। अब इमरान खान को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाम (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से भी हटाने की तैयारी की गयी है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें..बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर ओवैसी ने कही ये बात

चुनाव नहीं लड़ सकेंगे इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की चुनावी राजनीति को अक्टूबर माह में तब जोरदार झटका लगा था, जब पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। दरअसल, पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सांसदों ने चुनाव आयोग के समक्ष दायर याचिका में दावा किया था कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री के रूप में मिले उपहार बिना भुगतान अपने पास रख लिए। आरोप था कि इमरान ने उपहारों का खुलासा नहीं किया और अपने बयानों में जानकारी छुपाई। इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने इमरान खान को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की थी।

इस कार्रवाई के बाद तय हो गया था कि इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब इन्हीं आरोपों के आधार पर इमरान खान को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इस्लाम (पीटीआई) के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी भी हो गयी है। इस संबंध में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। इस नोटिस में इमरान खान पर लगे आरोपों के हवाले से कहा गया है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो, वह देश के प्रमुख राजनीतिक दल का अध्यक्ष कैसे रह सकता है।

चुनाव आयोग ने शुरु की कार्रवाई

इमरान के खिलाफ यह कार्रवाई चुनाव आयोग से की गयी उस शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने महंगे उपहारों को पहले स्टेट डिपॉजिटरी में जमा कराया, फिर उन्हें रियायती मूल्य पर खरीद कर भारी मुनाफे पर बेच दिया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, विदेश से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी में रखा जाना चाहिए। यदि राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

सम्बंधित खबरें