लखनऊः उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण को देखते हुए योगी सरकार ने राज्य के अंदर आयोजित शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अब सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने यह अनुमति सशर्त जारी की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शादियों और अन्य मांगलिक समारोहों में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है। राज्य सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 50 लोगों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह अवनीश अवस्थी के एक आदेश के अनुसार, शादियों और अन्य समारोहों में लोगों की अधिकतम संख्या अब 50 के बजाय 100 होगी। खुले और बंद दोनों जगहों पर अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। मेहमानों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जिसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है।
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समारोह के आयोजन के दौरान स्थल पर शौचालयों की साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करने के अलावा बैठने की व्यवस्था करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों का पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
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