पश्चिम बंगाल : नगरपालिका नियुक्ति भ्रष्टाचार की होगी CBI जांच, हाई कोर्ट का आदेश

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Municipal appointment corruption will be CBI probe High Court order

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चर्चित शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार के बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगर पालिकाओं में भी नियुक्तियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यह पहली बार है कि किसी केंद्रीय एजेंसी को राज्य के तहत नगर पालिकाओं में नियुक्तियों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को आदेश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो सीबीआई नई प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर सकती है। सीबीआई 28 अप्रैल को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपेगी। भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार प्रमोटर अयान शील की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें राज्य की नगर पालिकाओं में भर्ती अनियमितताओं से संबंधित कई दस्तावेज मिले हैं। 100 करोड़ से ज्यादा के लेन-देन का पता चला है।

ईडी के वकील ने यह भी कहा कि इस संबंध में कई दस्तावेज सीबीआई को दिए गए हैं। तब जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, सीबीआई चाहे तो नई एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर सकती है. जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, “एक आम आदमी 10,000 रुपये कमाने के लिए मर रहा है। वह सोते समय से ही परेशानी का सामना कर रहा है। और अर्पिता मुखर्जी को इतना पैसा कहां से मिला? भर्ती भ्रष्टाचार की जांच से स्पष्ट है कि राजनेता वर्ग अरबों रुपये की वसूली की है। यह पैसा कहां से आ रहा है?”

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इसके साथ ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, ‘इन नेताओं को छूने मात्र से ही करोड़ों रुपए मिल जाते हैं।’ आप देखेंगे कि बाजार में उनका कितना पैसा बकाया है। राजनीतिक लोगों की इस भूमिका को देखकर लगता है कि इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी? दो, चार या पांच व्यवसायी होने से कोई देश का मालिक नहीं हो जाता। देश की असली मालकिन देश की जनता है।

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