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हेमंत सोरेन की याचिका पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, HC में देरी पर किया था SC का रुख

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रांची: ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर एसएलपी पर 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना से एसएलपी पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

गिरफ्तारी के बाद दायर की थी रिट

दरअसल, अपनी गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, जिस पर 28 फरवरी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर लिया गया है।

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31 जनवरी को हुई थीगिरफ्तारी

सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में हेमंत सोरेन ने गुहार लगाई है कि फैसला नहीं आने के कारण वह लोकसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने अनुरोध में कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आने के कारण सोरेन दुविधा में हैं, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं।

गौरतलब है कि भूमि घोटाले में करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सोरेन ने 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की थी, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने हेमंत सोरेन को पहले झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा था।

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