सिरसाः हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध की अवधि 1 साल और बढ़ाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी एक वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला व तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त द्वारा राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं।
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पार्थ गुप्ता ने बताया कि 7 सितम्बर 2022 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषेध तथा बिक्री पर प्रतिबंध) विनियम 2011 के विनियम, 2.3.4 तथा (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन) विनियम 2011 के विनियमों 3.1.7 के अंतर्गत एंटी केकिंग (विस्तारत अनुमति से) में प्रतिबंधित किया है। अब खाद्य एवं औद्याधिक प्रशासन विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।
अब 7 सितंबर 2022 से 7 सितंबर 2023 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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