नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2016 में एम्स के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री और आप विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की सजा और बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सोमनाथ भारती को बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
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कोर्ट ने 22 जनवरी को सोमनाथ भारती को इस मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने इस मामले के दूसरे आरोपितों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप सोनू और राकेश पांडेय को बरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 353,147 और 149 के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत दोषी पाया है। घटना 9 सितंबर, 2016 की है। एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 10 सितंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरएस रावत की शिकायत में कहा गया था कि 9 सितंबर की सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर सोमनाथ भारती अपने करीब 300 समर्थकों के साथ नाला रोड के पास गौतम नगर में एम्स की बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़ने लगे। जब एम्स के सुरक्षा अधिकारियों ने सोमनाथ भारती को मना किया तो उन्होंने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। इस बाबत जब उनसे कागजात मांगे गए तो उन्होंने कोई कागजात नहीं दिखाए और सुरक्षाकर्मियों के साथ बदतमीजी और हाथापाई करने लगे। इसमें कुछ सुरक्षाकर्मियों को हल्की चोटें भी आईं।
एफआईआर के मुताबिक सोमनाथ भारती के साथ भीड़ ने बाउंड्री वाल पर लगे कंटीले तारों को हटा दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 323, 147 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल किया। कोर्ट ने सभी आरोपितों के खिलाफ 20 नवंबर, 2018 को धारा 323, 353, 147, 149 के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे।