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खत्म नहीं हो रहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें ...एक और अमेरिकी राज्य ने अयोग्य ठहराया

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वाशिंगटनः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रंप की उम्मीदों को फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोबारा राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे ट्रंप को लेकर अमेरिकी राज्य मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने फैसला सुनाया है कि वह 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते।

कैपिटल हिल दंगे का मामला

अमेरिकी राज्य मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने 2021 कैपिटल हिल दंगे में ट्रंप की भूमिका को लेकर यह फैसला दिया है। बेलोज़ ने 34 पन्नों के फैसले में लिखा कि अमेरिकी संविधान हमारी सरकार की नींव पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता है। इसका निष्कर्ष यह है कि ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का झूठा दावा करके और अपने समर्थकों से यूएस कैपिटल पर मार्च करने का आह्वान करके विद्रोह को उकसाया। इस फैसले के बाद ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए अमेरिकी राज्य मेन में होने वाले प्राइमरी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

कोलोराडो कोर्ट ने ट्रंप को अयोग्य घोषित किया था

मेन दूसरा राज्य है जिसने ट्रंप के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले अमेरिका का एक और राज्य कोलोराडो भी ऐसा आदेश दे चुका है. कोलोराडो की शीर्ष अदालत ने 19 दिसंबर को ट्रंप को राज्य के प्राथमिक मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया। ट्रंप ने अपनी अयोग्यता को अलोकतांत्रिक बताते हुए इस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)