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'प्‍यार था, हवस नहीं'...कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दी जमानत

नागपुरः बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 13 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उनके बीच यौन संबंध 'प्यार के कारण था, न कि आकर्षण और वासना के कारण'। दरअसल अमरावती के रहने वाले आरोपी पर तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया था।

आरोपी के साथ स्वेच्छा से रह रही थी लड़की

कोर्ट ने कहा कि वह बिना किसी यौन उत्पीड़न की शिकायत के कई स्थानों पर उस व्यक्ति के साथ रही। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की ने अधिकारी को अपना बयान दिया था, जिससे पता चला कि लड़की 23 अगस्त, 2020 को किताब खरीदने के बहाने घर से निकली थी और स्वेच्छा से आरोपी के साथ रही थी। उससे अपने प्यार का इज़हार भी कर लिया था। ये भी पढ़ें..BJP नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने शूटर विकास तालुकदार को किया गिरफ्तार कोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति जोशी-फाल्के ने कहा कि यह स्पष्ट है कि वह आरोपी याचिकाकर्ता के साथ थी और दोनों प्यार में थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यौन संबंध की कथित घटना दोनों के बीच आकर्षण के कारण है, और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया।

सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा

बता दें कि अमरावती के अंजनगांव थाने की पुलिस ने 30 अगस्त 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। 26 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई। बाद में उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने यह कहते हुए मंजूर कर लिया कि उन्हें सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शिकायत नाबालिग लड़की के पिता ने दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि उसके लापता होने के बाद उन्होंने उसका पता लगाने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने अंजनगांव पुलिस से संपर्क किया, जिसने बेंगलुरु में आरोपी के साथ उसका पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)