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बेंगलुरु सीरियल बम ब्लास्ट मामलाः कोर्ट ने कहा- 17 तक जवाब दाखिल करे सरकार

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के बेंगलुरु में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपित अब्दुल नजीर मुंडेनी की जमानत की शर्तों में छूट देने की मांग पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक सरकार को 17 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब्दुल नजीर मुंडेनी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोपित की जमानत की शर्तों में छूट दी जाए ताकि वह अपने पिता को केरल जाकर देख सके। आरोपित के पिता रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और वो फिलहाल बीमार हैं। मुंडेनी को आठ साल पहले जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद से उसने जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। कर्नाटक सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले को देख रहे अभियोजन पक्ष के वकील के मुताबिक ट्रायल दो महीने में पूरा हो जाएगा। तब सिब्बल ने कहा कि मुंडेनी को अपने केरल के गृहनगर में निगरानी में रहने की अनुमति दी जा सकती है। तब कर्नाटक सरकार ने कहा कि मुंडेनी ने एक संगठन की स्थापना की थी, जिस पर केरल में प्रतिबंध लग चुका है। उसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)