फतेहाबादः हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते सरकार सतर्क है तथा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में धारा-144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी उपायुक्तों को निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बैड, ऑक्सीजन भंडारण की क्षमता तथा वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरतों को तत्परता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
सभी उपायुक्तों को धारा-144 से सख्ती से पालन करने के निर्देश है। कोविड मरीजों की जरूरतों को पूरा करने केलिए विदेश से भी ऑक्सीजन मंगवाई जाएगी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गत दिवस देर सायं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा मार्गदर्शन किया। इस मौके पर राजेश कुमार, एडीसी डॉ. मुनीष नागपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एडीसी ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि जिले में धारा 144 की कड़ाई से पालना किया जाए। समय-समय पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। इस कार्य में ढिलाही व कौताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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राज्य स्तरीय कोविड निगरानी समिति और जिला उपायुक्तों की बैठकमें विज ने कहा कि जिस कोरोना मरीज की मृत्यु हो जाती है उसका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसी दिन कराने की व्यवस्था करें। शमशान भूमि का आवश्यकता अनुसार चयन करें। डायल-112 की बीस-बीस गड़ियां हर जिले में भेजी जा रही है, जिनका जरूरत अनुसार उपयोग करें। स्वास्थ्य मंत्री ने उपायुक्तों से कहा किवे अपने जिलों में जिला स्तरीय कोविड निगरानी समिति का गठन करें, जिसमें विभिन्न विभागों सहित जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव भी शामिल किए जाए।