Saturday, December 14, 2024
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Homeउत्तर प्रदेशअभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, संपत्ति कुर्क

अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई, संपत्ति कुर्क

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झांसी: थाना नवाबाद क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त दीप नारायण यादव उर्फ दीपक पुत्र वलभद्र यादव निवासी ग्राम बुढावली थाना मोंठ हाल निवासी आरटीओ ऑफिस के पीछे थाना नवाबाद के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गयी।

झांसी एसएसपी राजेश एस ने जानकारी दी कि अभियुक्त दीप नारायण उर्फ दीपक उपरोक्त के विरुद्ध जनपद झाँसी एवं प्रदेश के अन्य जनपदों में गंभीर धाराओं के तहत करीब 60 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अपराध से अर्जित संपत्ति रामदयाल सिंह मेमोरियल सेवा संस्थान ग्राम बुढ़ावली थाना मोठ झाँसी (टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय के नाम से संचालित), डॉ. राममनोहर लोहिया प्राइवेट आईटीआई कालेज बम्हरौली थाना मोठ, मून इण्टर नेशनल कालेज भुजौंद थाना मोठ सम्बद्धता रामादेवी एजूकेशनल फाउण्डेशन ट्रस्ट व वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई प्राइवेट आईटीआई भुजौंद थाना मोठ झांसी को कुर्क किया गया।

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कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति व उस पर किये गये निर्माण की कुल अनुमानित कीमत करीब 182 करोड़ 94 लाख 38 हजार रुपये है। जिला मजिस्ट्रेट झांसी के आदेशानुसार उक्त कुर्क किये गये कॉलेजों के नियन्त्रण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक झांसी को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

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