लखनऊः राजधानी में परिवहन विभाग ने एक और ARTO कार्यालय खोलने की योजना बनाई है। शहर के विस्तारीकरण को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग गोमती नगर विस्तार में राजधानी का तीसरा नया ARTO कार्यालय खोलेगा। यहां पर आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, नाम व पता बदलवाने समेत परिवहन विभाग की अन्य सेवाएं मिलेंगी।
लखनऊ दो जगहों पर हैं ARTO ऑफिस
मौजूदा समय में शहर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय और देवा रोड स्थित विस्तार पटल कार्यालय हैं। दोनों कार्यालयों के शहर की सीमा पर स्थित होने से आवेदकों को लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। गोमती नगर विस्तार में नया कार्यालय खुलने से गोमती नगर, कैंट, अर्जुनगंज, गोसाईगंज, चिनहट, इंदिरा नगर और आस-पास के क्षेत्र की बड़ी आबादी को ट्रांसपोर्ट नगर अथवा देवा रोड कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग के अफसरों के अनुसार, नया कार्यालय गोमती नगर विस्तार के सहकारिता भवन में खोले जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त इस भवन में जल परिवहन प्राधिकरण का भी कार्यालय खुलेगा।
परिवहन विभाग ने इस सम्बंध में प्रस्ताव शासन को भेजा है, जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। राजधानी की आबादी वर्तमान में 50 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसे में परिवहन विभाग जनता की सुविधा को देखते हुए कार्यालय की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वर्ष 2017 में भी परिवहन विभाग की ओर से शहर के चारों कोनों पर एक-एक एआरटीओ विस्तार कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई थी। शहर के अलग-अलग हिस्सों में दो विस्तार कार्यालय खोलने पर सहमति भी बनी थी। इसके लिए गठित की गई समिति ने भी अपने सर्वे में गोमती नगर, जानकीपुरम, गोसाईगंज और मलिहाबाद की ओर कार्यालय खोलने की जरूरत बताई थी।
हालांकि, योजना समय के साथ ठंडे बस्ते में चली गई। अब फिर से नया कार्यालय खोलने की योजना को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू की गयी है। परिवहन विभाग को जल्द ही सहायक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एएमवीआई) भी मिलने वाले है। यह सभी तहसील स्तर पर काम करेंगे। ऐसे में उनके बैठने के लिए प्रत्येक तहसील में एक-एक कार्यालय खोले जाने की भी कवायद है। अधिकारियों का कहना है कि एएमवीआई वाहनों की जांच के बाद कागजी कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे में बिना कार्यालय के यह संभव नहीं होगा।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू
राजधानी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के पंजीकरण व परमिट निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर में ऐसे वाहनों की संख्या 13,900 से अधिक है, जिन्होंने पांच बार से अधिक सड़क कानूनों का अलग-अलग तरह से उल्लंघन किया है। इन सभी वाहनों का पंजीकरण और परमिट 06 माह के लिए निलंबित किया जा रहा है। निलंबन अवधि में यह वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो पंजीकरण व परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के कैमरों से राजधानी के विभिन्न हिस्सों में पांच बार या उससे अधिक बार नियमों को तोड़ने में 13,900 से अधिक वाहनों को चिन्हित किया। इनमें सर्वाधिक 12,390 दोपहिया वाहन हैं। इसके अलावा 1,325 चार पहिया प्राइवेट और 200 काॅमर्शियल मोटर टैक्सी हैं। अफसरों का कहना है कि चालान के बाद भी लगातार वाहन स्वामी यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं, साथ ही चालान की रकम भी जमा नहीं कर रहे हैं। इन वाहनों की रिपोर्ट आरटीओ कार्यालय भेजी गई। रिपोर्ट के आधार पर एआरटीओ प्रशासन की ओर से वाहन स्वामियों पर कार्रवाई शुरू की गई है।
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अब यह वाहन स्वामी यदि गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना होती है, तो उन्हें बीमा का क्लेम नहीं मिलेगा। इसके साथ ही पंजीकरण या परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एआरटीओ प्रशासन की ओर से बीते दिनों ही 315 वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर पांच बार चालान करने वाले वाहनों को चलाने वालों की पहचान भी शुरू की गयी है।
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