Tamil Nadu: जहरीली शराब पीने से अब तक 34 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

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Tamil Nadu Illicit Liquor: तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई से करीब 250 किलोमीटर दूर कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से 34 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। जबकि करीब 60 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहें हैं। पीड़ितों को कल्लाकुरिची, सलेन और पुडुचेरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस शराब में जानलेवा मेथेनॉल पाया गया है।

Tamil Nadu Illicit Liquor: अधिकारियों पर गिरी गाज

इस मामले में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दुख व्यक्त करते हुए सीबी-सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस घटना के बाद कल्लाकुरिची के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया गया है और पुलिस उपाधीक्षक सहित दस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने के आरोपी को 200 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।

Tamil Nadu Illicit Liquor: परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

उधर इस घटना से पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। राज्यपाल ने भी कल्लाकुरिची में हुई मौतों पर दुख जताया है और कहा है कि ऐसी घटनाएं अपने आप में चिंता का विषय हैं। तमिलनाडु के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री एम. सुब्रमण्यम ने बताया कि शराब में अधिक मात्रा में मेथेनॉल होने के कारण यह मौतें हुई है। उन्‍होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए है और सरकार इस अपराध में संलिप्‍त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।

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10-10 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

सीएम एमके स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख रुपये और इलाज करा रहे लोगों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश बी गोकुलदास सहित एक सदस्यीय आयोग की घोषणा की गई, जो 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा।

इस बीच, तमिलनाडु एआईएडीएमके के अधिवक्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय से कल्लकुरिची अवैध शराब त्रासदी मामले पर एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ कल 21 जून को मामले की सुनवाई करेगी।

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