देश Featured

Jharkhand: निलंबित IAS पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अर्जी खारिज

ias-pooja-singhal

रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई और बहस के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

मनरेगा घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी पूजा सिंघल

पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को झारखंड के खूंटी में मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले एजेंसी ने उनके आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के आवास से 20 करोड़ रुपये नकद बरामद किये गये थे। जेल जाने के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह 29 अप्रैल को करेंगे नामांकन

जमानत के लिए दिया था खराब स्वास्थ्य का हवाला

कोर्ट ने उन्हें बेटी के इलाज के लिए कुछ दिनों की जमानत दी थी, लेकिन बाद में उन्हें फिर से सरेंडर करने का आदेश दिया गया। इसके बाद सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची ईडी की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

उनके पति अभिषेक झा भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। पूजा सिंघल ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। उनके वकील ने दलील दी थी कि पूजा सिंघल 585 दिनों से जेल में हैं। उनके खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दायर किया है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)